'हिजाब' पर केरल सरकार ने दिया बड़ा आदेश, ठुकराई मुस्लिम छात्रा की मांग
'हिजाब' पर केरल सरकार ने दिया बड़ा आदेश, ठुकराई मुस्लिम छात्रा की मांग
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कोच्ची: केरल सरकार ने मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में धार्मिक रिवाजों के अनुसार, हिजाब और पूरी बांह की पोशाख पहनने की अनुमति मांगी गई थी। केरल सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस के कार्यक्रम में इस तरह की अनुमति देने से राज्य में धर्मनिरपेक्षता काफी प्रभावित होगी। स्टूडेंट पुलिस कैडेट (SPC) प्रोजेक्ट स्कूल-आधारित युवा विकास पहल है, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लोकतांत्रिक समाज के भविष्य के नेताओं के रूप में विकसित होने का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

राज्य के गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा कि सरकार, छात्रा के ज्ञापन पर सावधानीपूर्वक गौर करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता की मांग विचार करने योग्य नहीं है… इसके साथ ही, यदि स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में इस तरह की अनुमति पर गौर किया जाता है, तो ऐसी मांग अन्य समान बलों में की जाएगी, जो प्रदेश की धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करेगी। केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने कहा कि इसलिए इस प्रकार का कोई संकेत देना सही नहीं होगा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में धार्मिक प्रतीकों को दिखाया किया जाता है। 

बता दें कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स की फैकल्टी ने कहा था कि इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक, सिर पर दुपट्टा और पूरी बाजू की पोशाक पहनने की अनुमति नहीं होगी, इसके बाद छात्रा ने कोर्ट का रुख किया था। केरल उच्च न्यायालय ने भी स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांह की ड्रेस पहनने की मांग को ठुकरा दिया था। इसके बाद छात्रा ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी।

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