तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय (एचसी) ने मंगलवार, 9 नवंबर को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (COFEPOSA) अधिनियम के तहत राबिन्स हमीद की निवारक हिरासत को बरकरार रखा। राबिन्स हमीद केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी है।
इस तथ्य के बावजूद कि वह आरोपी की पत्नी है, उच्च न्यायालय ने फूसिया राबिन्स के निरोध आदेश को हटाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने इस फैसले को बरकरार रखा।
राबिन्स हमीद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर मामले में 2 नवंबर को केरल उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। हालाँकि, उसे अभी भी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत रखा जा रहा था। राबिन्स को जांच एजेंसी ने 26 अक्टूबर, 2020 को दुबई से कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया था।
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