इस राज्य ने तय की कोरोना के इलाज की दरें, सरकारी आदेश जारी
इस राज्य ने तय की कोरोना के इलाज की दरें, सरकारी आदेश जारी
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तिरुवनंतपुरम: केरल में कोरोना वायरस सक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की पिनाराई विजयन सरकार ने शनिवार को प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए दरें तय करने संबंधी आदेश जारी किया और इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की हैं. इसके साथ ही सरकार ने कोरोना टेस्ट की भी दर तय कर दी है. केरल में इस बीमारी के अबतक 16,995 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 54 लोगों की जान जा चुकी है.

आदेश के मुताबिक, जनरल वार्ड में 2,300 रुपये प्रति दिन की दरें लागू होंगी, वहीं उच्च देखभाल इकाइयों (HDU) में 3,300 रुपये प्रतिदिन की दर से शुल्क वसूला जाएगा. ICU की दरें 6,500 रुपये प्रति दिन रहेंगी, वहीं वेंटिलेटर के साथ ये शुल्क 11,500 रुपये प्रतिदिन होगा. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने कहा कि करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) के तहत पैनल में शामिल सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश जारी किया गया है. सरकारी अस्पतालों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किये गये उन पेशेंट्स के लिए भी ये दरें लागू होंगी जो KASP के अंतर्गत नहीं आते.

KASP को लागू करने वाली राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने कहा कि, ''मरीज किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से उपचार करा सकते हैं. दोनों सेक्टर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए साथ आये हैं.''

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