कोर्ट ने तटीय इमारतों को गिराने के लक्षद्वीप प्रशासन के विवादित आदेश पर लगाई रोक
कोर्ट ने तटीय इमारतों को गिराने के लक्षद्वीप प्रशासन के विवादित आदेश पर लगाई रोक
Share:

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी विवादास्पद आदेशों पर रोक लगा दी, जिसमें द्वीप में विभिन्न स्थानों पर तट से 20 मीटर के भीतर स्थित घरों सहित लगभग 102 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने द्वीप प्रशासन से दो सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर अपना हलफनामा देने को कहा।

प्रशासन ने उन सभी भवन स्वामियों को नोटिस दिया था जिनके पास तट से 20 मीटर के दायरे में इमारतें थीं, उनके ढांचे को गिराने के लिए। उन्होंने मालिकों से ऐसी इमारतों के अपने दस्तावेज लाने को कहा था और उन्हें बताया गया था कि ऐसी इमारतों को गिराने का खर्च बाद में उनसे वसूल किया जाएगा। द्वीपवासियों ने जब पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो उन्हें बताया गया कि यह केवल एक मसौदा सुझाव था और जब उन्हें विध्वंस के आदेश मिले, तो उन्होंने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने मंगलवार को अपना आदेश दिया।

23 जून को केरल उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन के कार्यक्रम से द्वीपवासियों के मुख्य आहार के हिस्से मांस और चिकन को बाहर करने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी किए गए विवादास्पद आदेशों पर अंतरिम रोक जारी की थी। 

वैक्सीनेशन में अव्वल आने के चक्कर में MP में धांधली, एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों का टीकाकरण!

पंजाब के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किए 3 बड़े ऐलान, बिजली के बिल से मिलेगी मुक्ति...

मिजोरम में बढ़ते कोरोना मामलों ने बढ़ाई समस्यां, सीएम 2 जुलाई को करेंगे अहम बैठक

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -