कठुआ गैंगरेप: पीड़िता की माँ का छलका दर्द, बोलीं- फांसी के अलावा कुछ मंजूर नहीं
कठुआ गैंगरेप: पीड़िता की माँ का छलका दर्द, बोलीं- फांसी के अलावा कुछ मंजूर नहीं
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श्रीनगर: कठुआ सामूहिक दुष्कर्म के 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है. पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम सहित 6 आरोपियों को दोषी पाया है. सजा पर फैसला दोपहर को आएगा. ऐसे में फैसले के दिन जब मीडिया ने पीड़ित बच्ची की मां से बातचीत की तो उनके आंसू छलक उठे. उन्होंने कहा है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. 

उल्लेखनीय है कि घटना के इतने दिनों के बाद भी आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिल सकी है. बता दें कि 10 जनवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. इस घटना से देश भर में आक्रोश फूट पड़ा था. यह घटना देश ही नहीं पूरी दुनिया की मडिया में चर्चा में आ गई थी. इंसाफ के लिए देश भर में कैंडल मार्च निकाला गया था.

ऐसे में डेढ़ वर्ष बाद आज फैसला आ रहा है. जिन 6 आरोपियों को दोषी पाया गया है उसमें ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी), दीपक खजुरिया, परवेश दोषी, तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार शामिल हैं. जबकि सांजी राम के पुत्र विशाल को बरी कर दिया गया है.  आपको बता दें कि शुरुआत में इस मामले को जम्मू अदालत में सुना गया, किन्तु बाद में पठानकोट अदालत में इसकी सुनवाई हुई जहां पर आज इसका फैसला सुनाया गया.

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