पिछड़े वर्गों को आरक्षण के बाद ही होंगे कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव: बोम्मई
पिछड़े वर्गों को आरक्षण के बाद ही होंगे कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव: बोम्मई
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बेंगलुरू : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव तभी होंगे जब पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा.

बोम्मई ने कहा, इस मामले में महाधिवक्ता की कानूनी राय मांगी गई है। "हमने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की गारंटी के लिए सभी संभावित विकल्पों की समीक्षा की और सर्वदलीय बैठक में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में चुनाव कैसे आयोजित कर सकते हैं। महाधिवक्ता द्वारा कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई" बोम्मई ने टिप्पणी की।

इसके अलावा, "हम या तो एक आयोग बनाने और उसके निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद चुनाव करा सकते हैं, या हम सुप्रीम कोर्ट के साथ एक समीक्षा याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराना मुश्किल है।" हाल के एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में 27% के ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप बढ़ाया जाएगा।

बोम्मई ने टिप्पणी की "इस संबंध में, पिछले प्रशासन ने न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग की स्थापना की। आयोग ने बीएस येदियुरप्पा की पूर्व सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित कोटा बढ़ाया जाए। हमें इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए।"

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