कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने बीमार शिशु की हत्या करने की आरोपी महिला को किया बरी
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने बीमार शिशु की हत्या करने की आरोपी महिला को किया बरी
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने बीमार शिशु की हत्या करने की आरोपी महिला को बरी कर दिया है, जो दो महीने का था।

2016 में, कोराटागेरे शहर के तुमकुरु जिले में शिशु की 33 वर्षीय मां ने बच्चे को एक नदी में फेंक दिया उसे मधुगिरी ट्रायल कोर्ट से उम्रकैद की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह देखते हुए कि वह पहले ही छह साल जेल में रह चुकी है, अदालत ने हाल ही में उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नानवर की खंडपीठ ने दिया। पीठ के फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत प्रदान नहीं किया है।

पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया गया है क्योंकि पीठ ने उसे जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाना अनुचित पाया।

मां आंध्र प्रदेश जिले अनंतपुर से अपने पति और शिशु के साथ कोराटागेरे आई थी। वह बच्चे को स्तनपान कराने में असमर्थ थी क्योंकि उसे मिर्गी और श्वसन संबंधी समस्याएं थीं। उसने डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद कथित तौर पर अपने बच्चे को स्वर्णमुखी नदी में छोड़ दिया। बाद में, उसने कहा कि लुटेरों ने हमला किया था और उसके गहने और शिशु को ले गए थे।

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