कर्नाटक: विधायकों ने की उपचुनाव टालने की मांग, कोर्ट ने कहा- 'पहले अर्जी  दीजिए.....'
कर्नाटक: विधायकों ने की उपचुनाव टालने की मांग, कोर्ट ने कहा- 'पहले अर्जी दीजिए.....'
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कर्नाटका: हाल ही में कर्नाटक में अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से उपचुनाव टालने की मांग हो चुकी है. वही इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अर्जी चाहिए, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा. वही राज्य में बीते शनिवार से आचार संहिता लागू कर दी जाएगी. वही क्योंकि यहां 5 दिसंबर 2019 को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार अयोग्य विधायकों की ओर से कहा गया कि उनकी अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं किया गया है, वही बीते सोमवार से उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी जारी किया जा सकता है. वही इसलिए उपचुनाव को फिलहाल टाल दिया जाना ही उचित होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ ने 17 विधायकों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर 25 अक्टूबर 2019 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. जंहा इन याचिकाओं में विधायकों ने तत्कालीन एच डी कुमारस्वामी सरकार द्वारा विश्वास मत कराए जाने से पहले उन्हें अयोग्य एलान किया जाने को चुनौती दी गई है.वही सूत्रों के मुताबिक अयोग्य घोषित विधायकों की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 5 दिसंबर 2019 को तय किया गया है. और उम्मीदवारों को 11 से 18 नवंबर के बीच नामांकन दाखिल करना पड़ेगा.

ऐसा भी कहा जा रहा है कि अयोग्य ठहराए गए विधायक अपना नामांकन दायर नहीं हो पाएगा. जंहा इसके अलावा शीर्ष अदालत का फैसला भी इस विशेष मुद्दे पर अब तक आया नहीं है। रोहतगी ने विधायकों की याचिका पर शीर्ष अदालत का फैसला आने तक उपचुनाव टालने का अनुरोध जारी किया जा चुका है. मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता से कहा कि वे विधायकों से इस संबंध में नया आवेदन दाखिल करने को कहा गया है. इससे पहले चुनाव आयोग ने अयोग्य विधायकों की याचिका लंबित रहने के मद्देनजर 21 अक्टूबर 2019 को निर्धारित उपचुनावों को टाल कर नई तारीख 5 दिसंबर तय की जाए.

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