सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली कपिल सिब्बल की दलील, The Kerala Story पर रोक लगाने से अदालत का इंकार
सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली कपिल सिब्बल की दलील, The Kerala Story पर रोक लगाने से अदालत का इंकार
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नई दिल्ली: केरल में कथित जिहाद और आतंकवाद की चक्की में पिसती गैर-मुस्लिम लड़कियों के जीवन पर आधारित फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फ़ौरन सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय ने साफ़ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देनी चाहिए और संबंधित संस्था में अपील करनी चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागारत्ना की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच की याचिकाओं के साथ फिल्म को लेकर दी गई याचिका को मर्ज नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से अलग मुद्दा है। बता दें कि, पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तथा वकील निजाम पाशा 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) पर रोक लगाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उनकी दलील थी कि, यह फिल्म हेट स्पीच को बढ़ावा दे रही है। 

इस पर अदालत ने दोनों वकीलों से कहा कि, यह फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से होकर गुजर चुकी है। हम इसे हेट स्पीच का हिस्सा नहीं मान सकते। आप उच्च न्यायालय या फिर कहीं और जा सकते हैं। यहां इसकी तुरंत सुनवाई नहीं होगी और इस मामले को हेट स्पीच के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। पाशा ने अदालत से कहा कि, इस  फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 1.6 करोड़ से अधिक लोग देख चुके हैं। यह हेटस्पीच का सबसे बुरा उदाहरण है। यह ऑडियो विजुअल प्रोपेगैंडा है। हमें कोई और रास्ता नहीं दिखा  तभी शीर्ष न्यायालय में याचिका लगाई है।' हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से साफ़ इंकार कर दिया और याचिका ख़ारिज कर दी। बता दें कि, यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। 

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