यूपी में जनता कों यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगेगा पुराना जुर्माना, ये है पूरी रिपोर्ट
यूपी में जनता कों यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगेगा पुराना जुर्माना, ये है पूरी रिपोर्ट
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उत्तर प्रदेश में भी काफी उहापोह की स्थिति यातायात नियम तोडऩे पर केंद्र सरकार के जुर्माना की दरों को लेकर बन गई है. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में जुर्माना को लेकर प्रदेश में दरों को लेकर स्थिति साफ की.अशोक कटारिया ने कहा कि प्रदेश में अभी यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू हैं.ऐसे में सीट बेल्ट न लगाने, हेल्मेट न लगाने जैसी गलती पर पकड़े जाने पर प्रदेश में फिलहाल पुरानी दर से ही शमन शुल्क देय होगा. यातायात पुलिस नई दरों से चालान न करे, इसके लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं. किंतु यदि वाहन चालक कोर्ट जाता है तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क वहन करना पड़ता है.

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अपने बयान में कानपुर में एक कार्यक्रम में आए परिवहन राज्यमंत्री अशोक कटारिया ने सर्किट हाउस में कहा केंद्र सरकार ने जो अधिनियम बनाया है. वह पूरे देश में उसी दिन से लागू हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी जनहित के अनुसार इस पर विचार कर रही है. जब तक विचार विमर्श चल रहा है, तब तक प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर शमन शुल्क की पुरानी दरें ही लागू हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो अधिनियम बनाया है, वह आमजन की सुरक्षा के लिए है. इसलिए वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए. यदि वे नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें वैसे ही किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिर भी यदि उनसे गलती हो जाती है तो अभी उनसे पुरानी दरों पर ही शमन शुल्क लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोई भी यातायात पुलिसकर्मी नई दरों से चालान नहीं कर रहा है. यदि वाहन चालक जुर्माना न देकर कोर्ट जाने का निर्णय लेता है तो वहां उस पर नए अधिनियम के अनुसार ही शमन शुल्क आरोपित किया जाएगा.उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन जितना दो पहिया और चार पहिया चालकों पर लागू हैं. उसी कड़ाई के साथ उनका पालन टैक्सी, टेंपो और बसों पर भी लागू है. इसलिए यातायात पुलिस इनके खिलाफ भी उसी तत्परता से कार्रवाई करेगी, ताकि लोगों की जान का डर कम रहे.

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