कन्हैया कुमार की पिटाई का मामला, अदालत ने भाजपा विधायक को किया बरी
कन्हैया कुमार की पिटाई का मामला, अदालत ने भाजपा विधायक को किया बरी
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नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में देश विरोधी नारेबाजी लगाने के मामले में आरोपी पूर्व JNU अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान हुई मारपीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सूना दिया है. कोर्ट ने इस मामले में भाजपा MLA ओपी शर्मा और तरविंदर सिंह मारवाह को बरी कर दिया है.

एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रविंद कुमार पांडे ने अपने फैसले में कहा कि यह सिद्ध नहीं हो सका है कि ओपी शर्मा भीड़ के साथ मौके पर मौजूद थे. यह भी नहीं साबित हो पाया है कि शर्मा ने शिकायकर्ता अमिक जामई को किसी प्रकार से कोई चोट पहुंचाई और न ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसलिए दोनों को साक्ष्यों के आधार पर बरी किया जाता है. 

बता दें कि, ये मामला फरवरी 2016 का है. अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी जांच में शामिल नहीं हुआ. वहीं, शिकायतकर्ता ही नहीं मामले में इकलौता गवाह है और उनके बयान विरोधाभासी हैं. अदालत ने कहा कि ओपी शर्मा और शिकायतकर्ता अलग-अलग पार्टी की विचारधारा को मानते हैं. यही नहीं शिकायतकर्ता अमिक जमाई ने अपनी प्रारंभिक शिकायत में अपना नाम भी उजागर नहीं किया था.

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