कन्हैया कुमार देशद्रोह मामला: दिल्ली सरकार को निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज
कन्हैया कुमार देशद्रोह मामला: दिल्ली सरकार को निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज
Share:

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार के लिए निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नंद किशोर गर्ग द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया है।

याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं, ऐसे में नई गाइडलाइन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हमें कोई वजह नजर नहीं आती कि इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए। 

अदालत ने कहा था कि जहां तक JNU में देशद्रोह से संबंधित नारे लगाने से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन देने का प्रश्न है, सरकार खुद ही नियम कानून के हिसाब से काम करने में सक्षम है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पर JNU में 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाल्लाह' और 'अफ़ज़ल हम शर्मिंदा हैं, तेरे क़ातिल जिन्दा हैं' जैसी नारेबाजी में शामिल रहने का आरोप है।

Gold Price Today: सोने की कीमत में आयी भारी बढ़ोतरी, जानिये क्या है दाम

क्या बंद हो जाएगा HDFC का मोबाइल बैंकिंग ऐप

अगर पोस्ट ऑफिस में है आपका अकाउंट, तो जरूर जान लें ये नए नियम

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -