कन्हैया कुमार, खालिद और अनिर्बान को मिली नियमित जमानत
कन्हैया कुमार, खालिद और अनिर्बान को मिली नियमित जमानत
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नई दिल्ली : जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने आदि के मामले के तीनो आरोपी कन्हैया कुमार, उमर खालिद औरअनिर्बान भट्टाचार्य को पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी. बता दें कि यह तीनों अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम ज़मानत पर बाहर थे. पटियाला हाउस कोर्ट ने ये नियमित ज़मानत उन्ही शर्तों पर दी है जिन पर हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम ज़मानत दी थी.

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि क्योंकि ये पुलिस के जांच मे सहयोग कर रहे है और जिन शर्तों पर अंतरिम जमानत दी गई थी उनका पालन कर रहे है, पुलिस को जब भी जांच में इनकी जरूरत होती है, ये मौजूद रहे है, लिहाज़ा ये कोर्ट इनको नियमित जमानत देती है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो बेल बांड इन तीनों ने 6 महीने पहले अंतरिम ज़मानत के दौरान भरे थे वही आगे मिली ज़मानत मे भी जारी रहेंगे.

इससे पूर्व दोपहर को हुई सुनवाई मे पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर कन्हैया की जमानत को बढ़ाया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. मालूम हो कि कन्हैया को मिली 6 महीने की अंतरिम ज़मानत 3 सितंबर को पूरी हो रही है, इसीलिए पटियाला कोर्ट में पुलिस ने अर्जी लगाई थी.

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