जानिए क्यों कंगना ने अंधेरी कोर्ट पर लगाया ये संगीन आरोप
जानिए क्यों कंगना ने अंधेरी कोर्ट पर लगाया ये संगीन आरोप
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नवंबर 2020 में गीतकार और मूवी लेखक जावेद अख्तर ने एक्ट्रेस कंगना रणौत के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करवा दी थी। जिसमें जावेद अख्तर ने दावा किया गया था कि एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के बीच उनके विरुद्ध अपमानजनक बयान भी जारी कर देगी। जिसके साथ साथ जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के उपरांत  बॉलीवुड में मौजूद एक 'गुट' का जिक्र करते हुए कंगना ने एक इंटरव्यू के बीच उनका नाम घसीटा गयक था। इसके कारण से उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची थी। याचिका दायर होने के उपरांत अभिनेत्री कंगना रणौत ने जावेद अख्तर के विरुद्ध एक क्रॉस-शिकायत दर्ज कर दी थी। इस शिकायत में उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर पर आपराधिक साजिश का इल्जाम लगाया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों शिकायतों की सुनवाई अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट RR खान करने वाले थे। यही वजह है कि कंगना ने सत्र अदालत के समक्ष अपनी जिरह को दूसरे मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध कर दिया था। इससे पहले, कंगना ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (CMM) अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बोला गया था कि उनके विरुद्ध इल्जाम "जमानती, गैर-संज्ञेय और कंपाउंडेबल" था। उसने यह भी दावा किया था कि अंधेरी अदालत के मजिस्ट्रेट आरआर खान ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही "अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और उसे चोट पहुंचाने" का अनुरोध भी किया था। हालांकि अक्तूबर 2021 में CMM कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

अब अभिनेत्री ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी की सहायता से डिंडोशी सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन भी दर्ज किया गया  है। अपने आवेदन में कंगना ने बोला है कि "अंधेरी कोर्ट ने कई बार कहा है कि वह मेरे विरुद्ध वारंट जारी करने वाले है । यही कारण है कि मैं इस अदालत में अपने मामले की सुनवाई कराने में सहज नहीं हूं।”  वहीं जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने यह बोलते हुए कंगना पर निशाना साधा दिया है कि हर बार अभिनेत्री के पास अदालत के समक्ष पेश नहीं होने का अजीब बहाना होता है। अब, कंगना ने डिंडोशी सत्र अदालत का रुख किया और सत्र अदालत के समक्ष अपनी क्रॉस-शिकायत को किसी अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करने के लिए एक नई याचिका दर्ज की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीधर भोसले अब 27 जनवरी 2022 को इस याचिका पर सुनवाई करने वाले है।

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