बिक्रम मजीठिया की जमानत पर सुनवाई नहीं करेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI करेंगे नई बेंच का गठन
बिक्रम मजीठिया की जमानत पर सुनवाई नहीं करेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI करेंगे नई बेंच का गठन
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अमृतसर: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब उच्च न्यायालय से NDPS एक्ट में मिली जमानत के मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है. मामले को सोमवार को प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा गया है. अब CJI इस मामले में नई बेंच का गठन करेंगे. बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में गत वर्ष 20 दिसंबर को NDPS एक्ट में मोहाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

इसके बाद शीर्ष अदालत ने चुनाव लड़ने तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी थी. मतदान के बाद गत वर्ष 24 फरवरी को मजीठिया ने मोहाली की कोर्ट में सरेंडर किया था. इसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया था. ED ने 2017 में रिपोर्ट में कहा था कि ड्रग्स रैकेट केस में बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है. STF ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जांच में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसके तहत आगे जांच की आवश्यकता है. हाई कोर्ट ने तब पंजाब सरकार से जवाब तलब किया था.

जिसके बाद 23 मई, 2018 को सरकार ने सीलबंद रिपोर्ट पर अपनी राय उच्च न्यायालय को सौंप दी थी. 2021 में अदालत ने आदेश दिए थे कि वह इस पर कार्रवाई कर सकती है. इसके बाद मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर, 2021 को मोहाली में नशारोधी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मजीठिया को जेल भी जाना पड़ा. अभी वह जमानत पर हैं.

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