सिवान में 5 जून से लागू होगा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016
सिवान में 5 जून से लागू होगा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016
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सिवान: बिहार के सिवान जिले में पांच जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया जा रहा है. जिसके तहत लोक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें अब डाक, इ-मेल व एसएमएस से भी की जा सकेगी. 

नियम के तहत 60 दिनों के अंदर शिकायतों का निबटारा किया किया जायेगा. ऐसा ना करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को जुर्माना भी अपने जेब से देना होगा. 

राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी भी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या समाधान मांगने के लिए अथवा ऐसे लाभ या समाधान प्रदान करने में, विफलता या विलंब के संबंध में अथवा किसी लोक प्राधिकार के कार्य में विफलता, उसके द्वारा राज्य में लागू किसी कानून नीति, सेवा कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले के संबंध में शिकायत कर सकते हैं.

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