मनी लॉन्डरिंग केस: कांग्रेस नेता शिवकुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, सोमवार को आएगा आदेश
मनी लॉन्डरिंग केस: कांग्रेस नेता शिवकुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, सोमवार को आएगा आदेश
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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत 25 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा.  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार की ज़मानत याचिक का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया है. 

ईडी की तरफ से पेश ASG (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) केएम नटराज ने कहा कि ये एक गंभीर आर्थिक अपराध है, ऐसे अपराध देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं. इनसे कड़ाई से निपटने की ज़रुरत है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है. नटराज ने कहा है कि शिवकुमार सवालों से बचते रहे, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. जब उनसे खेती की ज़मीन की संबंध में सवाल पुछा गया तो उन्होंने कुछ भी पता न होने की बात कहकर सवाल को टाल दिया, उन्होंने सीधे सवालों के बेतुके जवाब दिए.

शिवकुमार की समाज में गहरी पैठ है, किन्तु इससे बड़ी गहरी साजिश इस मामले में नजर आती है, जिसका खुलासा आवश्यक है. ज़मानत देने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते है. IT जांच के दौरान कुछ गवाहों ने बयान दिए, किन्तु 7-8 महीने बाद वो पलट गए. उनको आरोपी की तरफ से प्रभावित किया गया.

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