जेपी इंफ्राटेक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, एक अगस्त को आ सकता है फैसला
जेपी इंफ्राटेक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, एक अगस्त को आ सकता है फैसला
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नई दिल्ली: जेपी इंफ्राटेक मामले में गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हजारों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है. इस दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा. 

केंद्र सरकार ने कहा कि हम निरंतर होम बायर्स के पक्ष में काम कर रहे हैं. केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा चूंकि मामला एनसीएलटी में लंबित है, ऐसे में एनसीएलटी की ओर से कोई फैसला आने के बाद ही हम इस मामले में फैसला लेंगे. जेपी इंफ्राटेक प्रकरण में अब अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को होगी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने की है. 

इससे पहले हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत से कहा था कि वह ऐसे घर खरीदारों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 'एक समान प्रस्ताव' पर काम कर रहा है, जो अपनी खून पसीने की कमाई रियल एस्टेट कंपनियों को देने के बाद फंस जाते हैं. इस पर शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर जेपी इंफ्राटेक मामले में 21 हजार से ज्यादा घर खरीदारों की शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, तो वह उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा.

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