पत्रकार विनोद दुआ को मिली बड़ी राहत, SC ने दिया यह निर्देश
पत्रकार विनोद दुआ को मिली बड़ी राहत, SC ने दिया यह निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट से देशद्रोह के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को राहत मिली है. उच्चतम न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह आदेश विनोद दुआ पर दर्ज देशद्रोह के मामले को रद्द करने और एफआइआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिया.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हिमाचल पुलिस मामले की जांच जारी रख सकती है दुआ से पूछताछ कर सकती है, लेकिन दुआ से पूछताछ उनके घर पर की जाएगी और पूछताछ से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होगा. वही, जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और दुआ को जांच में सहयोग करने को कहा है. दुआ पर अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में हिमाचल प्रदेश में एफआइआर दर्ज की गई है.

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इसके अलावा उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से राहत और कार्रवाई न किए जाने की मांग की थी. कोर्ट में दुआ के वकील ने एफआइआर का विरोध करते हुए कहा कि लोकतंत्र में बात रखने पर राजद्रोह का केस दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे पहले दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर भी विनोद दुआ के खिलाख मामला दर्ज किया गया था. नवीन कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि बीते कई माह से विनोद दुआ लगातार पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब करने के साथ असामाजिक तत्वों को राजनीतिक आश्रय उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं.

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