केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाईकोर्ट ने 26 महीने बाद दी जमानत
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाईकोर्ट ने 26 महीने बाद दी जमानत
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार क‍िया था जब वो हाथरस सामूहिक दुष्‍कर्म मामले की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। जी दरअसल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज एक मामले में बीते कल यानी शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी गई। बताया जा रहा है हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश पारित किया।

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आपको बता दें कि कप्पन केरल यूनियन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की दिल्ली इकाई के सचिव भी हैं। जी हाँ और कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था, जब वे 19 लोगों के एक कथित सामूहिक दुष्‍कर्म और हत्या के मामले की रिपोर्ट करने जा रहे थे। वहीं इससे पहले 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने मनी ला न्ड्रिंग मामले में केरल के पत्रकार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

आपको बता दें कि कप्पन केरल यूनियन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की दिल्ली इकाई के सचिव भी हैं। जी हाँ और कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था, जब वे 19 लोगों के एक कथित सामूहिक दुष्‍कर्म और हत्या के मामले की रिपोर्ट करने जा रहे थे। जी दरअसल इससे पहले 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने मनी लान्ड्रिंग मामले में केरल के पत्रकार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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