इस राज्य में रद्द हुआ जॉनसन बेबी पाउडर का लाइसेंस, जानिए क्यों?
इस राज्य में रद्द हुआ जॉनसन बेबी पाउडर का लाइसेंस, जानिए क्यों?
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मुंबई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया है। खबर के अनुसार, महाराष्ट्र FDA ने मुंबई के मुलुंड में मौजूद जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के जॉनसन बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। दरअसल, पुणे एवं नासिक में पाउडर के नमूनें लिए गए थे, जो कि मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके पश्चात् ये फैसला लिया गया है। 

महाराष्ट्र FDA की तरफ से बताया गया है कि जो नमूनें कलेक्ट किए गए थे, वह गुणवत्ता के लिहाज से पैमाने के अनुरूप नहीं है। जो कि बच्चों की स्किन के लिहाज से भी ठीक नहीं है। लिहाजा प्रदेश सरकार के निकाय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र FDA ने भी कंपनी को बेबी पाउडर के स्टॉक को बाजार से वापस लेने के निर्देश जारी किए है।

प्रदेश सरकार के निकाय ने यह भी कहा कि उत्पाद के इस्तेमाल से नवजात शिशुओं की त्वचा के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते महीने जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से कहा गया था कि वह 2023 में वैश्विक स्तर पर बेबी पाउडर की बिक्री बंद कर देगा। साथ ही बताया था कि 2 वर्ष से ज्यादा वक़्त के पश्चात् एक उत्पाद की अमेरिका में बिक्री बंद हो गई। 2020 में J&J ने ऐलान किया था कि वह अमेरिका एवं कनाडा में अपने टैल्कम बेबी पाउडर की बिक्री बंद कर देगा। क्योंकि कानूनी चुनौतियों के बीच उत्पाद की सुरक्षा के बारे में "गलत सूचना" के पश्चात् डिमांड में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 

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