जोधपुर हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका, ख़ारिज हुई अंतरिम जमानत याचिका
जोधपुर हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका, ख़ारिज हुई अंतरिम जमानत याचिका
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जोधपुर: अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर उच्च न्यायलय से तगड़ा झटका लगा है. जेल से बाहर आने की जद्दोजहद के चलते आसाराम ने इस बार अपनी पत्नी को गंभीर बीमारी होने का हवाला देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतरिम याचिका दाखिल की थी. 

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जिस पर गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील के सामने आसाराम की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई. पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि आसाराम की पत्नी गंभीर बीमार नहीं है. 

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जस्टिस संदीप मेहता की अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि खंडपीठ इस प्रवृत्ति के अपराधी के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाना चाहती. इसके साथ ही खंडपीठ ने आसाराम के वकील जगमाल चौधरी को अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने के लिए कहा, किन्तु  नहीं लिए जाने पर अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया.  अदालत ने अब आसाराम की सजा स्थगन याचिका पर सुनवाई के लिए आगामी 6 मार्च तारीख निर्धारित की है. अब  देखना ये है कि 6 मार्च को आसाराम की स्थगन याचिका पर अदालत का क्या रुख रहता है

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