ITR जमा न करने पर एफसीआरए लायसेंस रद्द
ITR जमा न करने पर एफसीआरए लायसेंस रद्द
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) , दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) , आईआईटी-दिल्ली और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) सहित कई संस्थानों को विदेशी वित्तीय मदद लेने पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि इन संस्थानों ने पिछले पांच सालों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा किया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन सभी संस्थानों का फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 (एफसीआरए) के तहत जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन सभी संस्थानों ने पिछले पांच सालों का वार्षिक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा किया है। बता दें कि नियमानुसार जो संस्थान या संगठन एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं है, वह विदेशी संस्थानों या व्यक्तियों से चंदा नहीं ले सकते। विदेशी चंदा लेने वाले संस्थानों को हर साल अपने चंदे और खर्च का ब्योरा सरकार को देना अनिवार्य होता है।

आपको बता दें कि उपर्युक्त संस्थाओं के अलावा सरकार ने जिन संस्थाओं का उक्त लाइसेंस रद्द किया है, उनमें सैकड़ों संस्थाएं शामिल हैं। ऐसी संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) , इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) , पंजाब विश्वविद्यालय, गार्गी कॉलेज, दिल्ली, लेडी इर्विन कॉलेज, दिल्ली, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टिट्यटू एंड रिसर्च सेंटर, गांधी पीस फाउंडेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन सहित कई अन्य भी शामिल हैं।

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