जीतेन्द्र त्यागी उर्फ़ रिज़वी की 'मुहम्मद' पर नहीं लगेगा प्रतिबन्ध, हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका
जीतेन्द्र त्यागी उर्फ़ रिज़वी की 'मुहम्मद' पर नहीं लगेगा प्रतिबन्ध, हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका
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नई दिल्ली: हाल ही में इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व नाम वसीम रिजवी) की पुस्तक ‘मुहम्मद’ पर प्रतिबंध लगाने की माँग करने वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया है। याचिका में कहा गया था कि पुस्तक में इस्लाम, कुरान और पैगंबर मुहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई है। कमर हसनैन द्वारा दाखिल की गई याचिका में जीतेन्द्र त्यागी को भविष्य में इस तरह के कृत्य करने से रोकने के लिए 2,05,00,000 रुपए का हर्जाना देने का निर्देश देने की माँग की गई थी। 

इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से जितेंद्र त्यागी भड़काऊ बयान देने या उन्हें किसी भी मंच पर प्रकाशित करने से रोकने के लिए स्थायी रोक लगाने का निर्देश देने की माँग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि किताब की सभी प्रतियों को नष्ट कर दिया जाए, जो बिक गई है उसे भी और जो नहीं बिकी है उसे भी। याचिका में यह भी माँग की गई थी कि प्रिंट की गई पुस्तक की प्रतियों को वापस लिया जाए। हालाँकि न्यायमूर्ति संजीव नरूला की सिंगल-जज बेंच ने इस याचिका को ठुकरा दिया है। याचिकाकर्ता ने इस्लाम मानने वाले सभी लोगों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका डालते हुए दावा किया था कि यह किताब न सिर्फ इस्लाम मानने वालों के लिए अपमानजनक है, बल्कि किसी अन्य पाठक के लिए भी आक्रामक, घृणित और चिंतित करने वाली है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि इस मामले में आधार की कमी है, क्योंकि जो राहत माँगी गई वह निजी रूप से नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले को बनाए रखने के लिए, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत कानूनी अधिकार या कानूनी क्षति होनी चाहिए जो कि मौजूदा केस में नहीं है। ऐसे में उन्हें इस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि याचिका की सुनवाई जारी रखने के लिए कानून का कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है। इसलिए इस याचिका खारिज किया जाता है।

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