रांची RIMS में सिटी स्कैन मशीन नहीं, कोर्ट बोला- बड़े शर्म की बात
रांची RIMS में सिटी स्कैन मशीन नहीं, कोर्ट बोला- बड़े शर्म की बात
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल RIMS में सीटी स्कैन मशीन न होने को शर्मनाक कहा है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये बड़े ही शर्म की बात है कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही सुनवाई के दौरान सूबे के स्वास्थ्य सचिव के.के. सोन और रिम्स डायरेक्टर डॉ कामेश्वर प्रसाद भी ऑनलाइन मौजूद थे. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय खंडपीठ ने रिम्स के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने रिम्स डायरेक्टर को आदेश दिया है कि वे आज ही राज्य सरकार को सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी के लिए लिखित अनुरोध करें. कोर्ट ने कहा है कि शुक्रवार को पुनः इस केस की सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का निर्देश भी दिया गया है.

सुनवाई के दौरान माननीय खंडपीठ ने RIMS से पूछा कि कोरोना काल में रिम्स में कौन-कौन से उपकरण ख़रीदे गए है, अब तक सीटी स्कैन एवं पैथोलॉजी की मशीन क्यों नहीं खरीदी गयी है. इसके साथ ही मरीजों की जांच प्राइवेट पैथोलॉजी से कराने पर भी उच्च न्यायालय ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने रिम्स प्रशासन से कह कि जब रिम्स सरकारी संस्थान है, तो पैथोलॉजी जांच निजी संस्थानों से क्यों करायी जाती है? 

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