रांची : चारा घोटाले में जेल से जमानत पर बाहर आने की राह देख रहे राजद प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 4 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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फैसला सुरक्षित रखा था
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में 4 जनवरी को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा सुनाई है। उनकी ओर से हाई कोर्ट से उक्त तीनों मामलों में सजा को निलंबित करते हुए जमानत प्रदान करने का आग्रह किया गया था।
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जानकारी के लिए बता दें हाई कोर्ट में लालू का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू को पूर्व में चाईबासा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू के 11 माह जेल में रहने के बाद भी जमानत प्रदान की थी।
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