चारा घोटाला मामले में 'लालू' को राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने दे दी जमानत
चारा घोटाला मामले में 'लालू' को राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने दे दी जमानत
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पटना: चारा घोटाला से संबंधित चाईबासा मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव की जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन, अभी उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। हालांकि,  जब तक चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

दरअसल, चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की CBI अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी जमानत  याचिका में कहा था कि इस केस में उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इससे पहले 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान CBI द्वारा लालू की जमानत याचिका का विरोध किया गया था। CBI ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को चार मामले में सजा मिली है। सभी सजा अलग-अलग चल रही हैं। जब तक संबंधित अदालत द्वारा सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक सभी सजा अलग-अलग चलेंगी। सभी में आधी सजा काटने के बाद ही इन्हें जमानत दी जा सकती है।

बता दें कि जुलाई माह में लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी। इसमें उनकी बिगड़ती सेहत भी हवाला दिया गया था। जमानत याचिका में आधार बनाया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में CBI अदालत द्वारा सजा की आधी मियाद पूरी कर ली है और लालू प्रसाद यादव फिलहाल आधा दर्जन से अधिक गंभीर असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

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