झारखंड में 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जारी किए गए नए दिशा-निर्देश
झारखंड में 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जारी किए गए नए दिशा-निर्देश
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झारखंड सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 10 जून तक बढ़ा दिया। 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' ने कुछ ढील के बाद 10 जून तक कोरोना कर्फ्यू के विस्तार का सुझाव दिया। ये निर्णय कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया है। राज्य की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। जिलों को दो कैटेगरी में बांटा गया है और कम केस वाले 24 में से 15 जिलों में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

यहां नए दिशानिर्देशों की जांच करें:-

1- सभी मॉल और मल्टी ब्रांड की दुकानें बंद रहेंगी।

2- जिले के भीतर आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अंतरजिला और अंतरराज्यीय आंदोलनों के लिए उनकी जरूरत बनी रहेगी।

3- झारखंड आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का घर या संस्थागत संगरोध अनिवार्य कर दिया गया है, जो 72 घंटे के भीतर राज्य छोड़ देंगे।

4- पांच से अधिक व्यक्तियों की सभी इनडोर और आउटडोर भीड़ पर रोक लगा दी गई है।

5- आपातकालीन सेवाओं के अलावा कृषि, उद्योगों और खनन कार्यों को कार्य करने की अनुमति है।

मंगलवार को, झारखंड ने 14 नए कोरोना घातक घटनाओं की सूचना दी, जिससे मरने वालों की संख्या 4,991 हो गई। कुल 831 नए मामले सामने आए, जो बढ़कर 3,37,774 हो गए। राज्य के आंकड़ों के अनुसार, 8,907 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,23,876 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं।

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