बलात्कार के आरोपी को झारखंड की कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा, पीड़िता को 20 महीने बाद मिला इंसाफ
बलात्कार के आरोपी को झारखंड की कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा, पीड़िता को 20 महीने बाद मिला इंसाफ
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रांची: झारखंड के चतरा में अदालत ने रेप के आरोपी को इतनी कठोर सजा सुनाई है कि आने वाले मामलों में ये नजीर बन सकती है. जस्टिस तृतीय सुजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी को 22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं यहां तक कह दिया गया कि यदि सजा की राशि जमा नहीं कि तो जेल की अवधि एक साल और बढ़ा दी जाएगी.

बता दें कि गुरुवार को जस्टिस तृतीय सुजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने ये बड़ा और कठोर फैसला सुनाया. ये केस तक़रीबन 2 साल पुराना है, जब 10 अक्टूबर, 2019 को महिला थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी. आरोप लगा था कि दोषी युवक विलेश यादव ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. उस वक़्त पॉक्सो एक्ट के तरह आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और पुलिस ने भी तेज गति से कार्रवाई शुरू कर दी थी. इस केस में कुल 10 लोगों की गवाही ली गई थी और उसके बाद ही दोषी को ये सख्त सजा सुनाने का फैसला लिया गया.

इस मामले में 20 महीने तक सुनवाई चली थी, कई लोगों से पूछताछ की गई, गवाहों से घटना के बारे में विस्तार से जाना गया, उसके बाद ही अदालत ने ये कड़ी सजा सुनाई. बताया गया है कि अदालत ने आरोपी पर सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यदि इस जुर्माने को वक़्त पर नहीं भरा गया तो जेल की सजा को एक साल आगे बढ़ाया जा सकता है. इस केस में दोनों पक्षों के वकील ने अपनी ओर से कई तथ्य रखे थे, मगर अदालत ने पीड़िता को न्याय देने का काम किया.

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