मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में ज़मानत याचिका खारिज
मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में ज़मानत याचिका खारिज
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गाजियाबाद- झज्जर मेडिकल कॉलेज घोटाले के मामले में नया फैसला आया है.मेडिकल कॉलेज की मान्यता बहाल करने के नाम पर रिश्वत मांगने के तीन आरोपियों की ज़मानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहाँ अदालत ने आरोप को गंभीर बताया और आरोपियों को ज़मानत देने से इंकार कर दिया.

मामला हरियाणा के झज्जर स्थित एक मेडिकल कॉलेज का है. सरकार ने इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी. मान्यता बहाल करवाने के लिए कॉलेज के प्रबंधकों और कुछ लोगों की बातचीत हुई थी. आरोपियों ने इसके लिए दो करोड़ रुपये मांगे थे. सीबीआई ने इसकी जानकारी मिलने पर रिश्वत देने और मांगने वाले आरोपियों के फोन सर्विलांस पर लगा दिए थे.

इसके बाद सीबीआई ने नोएडा से वैभव, निशांत ओर विनोद को 50 लाख रुपये की रकम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इन आरोपियों के वकीलों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. मंगलवार को इसी याचिका पर सुनवाई थी, जहाँ न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए आरोपियों कि याचिका खारिज कर दी.

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