झाबुआ: कांग्रेस नेता धरने के दौरान हुई गिरफ्तारी के बाद रिहा
झाबुआ: कांग्रेस नेता धरने के दौरान हुई गिरफ्तारी के बाद रिहा
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झाबुआ। गौरतलब है की गत 12 सितंबर को मध्यप्रदेश झाबुआ के पेटलावद के बस स्टेण्ड पर स्थित दो मंजिला एक मकान में भारी मात्रा में रखी हुई खनन कार्यो में प्रयुक्त होने वाली जिलेटिन छड़ों में हुए जबरदस्त बम धमाके से 89 लोगो की मौत हो गई थी। व इसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व कन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व विधायक जेवीयर मेड़ा व अन्य कांग्रेसी नेताओ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर बुधवार से झाबुआ के  कोतवाली थाने के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू कर दिया था। बता दे की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने भोपाल में बयान दिया था कि पेटलावद विस्फोट का आरोपी  राजेंद्र कांसवा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉ. विक्रांत भूरिया का नजदीकी मित्र है। 

पुलिस ने राजेंद्र कांसवा के ऊपर एक लाख रुपए का ईनाम घोषित किया है. पुलिस अधीक्षक जीजी पांडे ने बताया कि यादव, भूरिया और मेड़ा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया है। इन्हे अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम सैयद अशफाक अली की कोर्ट में पेश किया गया व जहां पर इन कांग्रेसी नेताओ को  जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हे रिहा कर दिया गया. भूरिया ने कहा की प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने मेरे पुत्र विक्रांत भूरिया का नजदीकी मित्र बताया था. जो की पूरी तरह से गलत व आधारहीन बात है भूरिया ने कहा की मेरे पुत्र का एक  राजेंद्र कांसवा नाम का एक दोस्त है जो की 30 वर्षीय है व वह पेटलावद नही बल्कि झाबुआ का रहने वाला है.  

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