जेसिका लाल हत्याकांड: अदालत ने दिल्ली सरकार पर छोड़ा आरोपी मनु शर्मा की रिहाई का फैसला
जेसिका लाल हत्याकांड: अदालत ने दिल्ली सरकार पर छोड़ा आरोपी मनु शर्मा की रिहाई का फैसला
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नई दिल्ली; जेसिका लाल हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे मनु शर्मा की तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश देने से मना करते हुए, दिल्ली सरकार को ही रिहाई पर निर्णय लेने के लिए कहा है. दरअसल, दिल्ली की आप सरकार मनु शर्मा की रिहाई का आवेदन पहले ही 3 बार ख़ारिज कर चुकी है. 

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वहीं 27 जुलाई 2018 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) ने तिहाड़ जेल में बंद जेसिका लाल हत्याकांड के आरोपी मनु शर्मा की रिहाई पर निर्णय टाल दिया था. अधिकारियों ने बताया था कि 27 जुलाई 2018 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड ने रिहाई से सम्बंधित कई अन्य आवेदन पर भी निर्णय टाल दिया था. इसमें तंदूर हत्याकांड के दोषी सुशील शर्मा का आवेदन शामिल थी. 

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बोर्ड के एक सदस्य ने बताया है कि रिहाई की अर्जियों पर निर्णय इसलिए टाल दिया गया क्योंकि इस पर बोर्ड के सदस्यों की राय अलग-अलग  थी. आपको बता दें कि दिल्ली के गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में प्रमुख सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (विधि), महानिदेशक (जेल), संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और एक जिला सदस्य, बैठक के सदस्य के रूप में शामिल होते हैं. 

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