आतंकियों को शरण देने वालों पर अब चलेगा प्रशासन का डंडा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया बड़ा आदेश
आतंकियों को शरण देने वालों पर अब चलेगा प्रशासन का डंडा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया बड़ा आदेश
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के बाद अब उनके समर्थकों और शरणदाताओं के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेने का मन बना लिया है। अब आतंकियों को अपनी मर्जी से पनाह देने और अपनी जमीनों का इस्तेमाल करने की छूट देने वाले लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। पुलिस के मुताबिक, अगर किसी के घर में कोई आतंकी जबरन शरण लेता है, तो घर के मुखिया को जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करना होगा। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। श्रीनगर पुलिस इस सम्बन्ध में शुक्रवार (25 मार्च) को आदेश भी जारी कर दिया है।

श्रीनगर पुलिस ने इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति करार दिया है। पुलिस के अनुसार, 'उनकी ही संपत्ति जब्त होगी, जो विधिवत जाँच के बाद आतंकी को पनाह देने के दोषी पाए जाएँगे। आतंकी न केवल सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं बल्कि उनके निशाने पर निर्दोष नागरिक भी होते हैं। लोगों से अपील की जाती है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। साथ ही हम आगाह करते हैं कि किसी भी आतंकी को अपने संसाधनों का इस्तेमाल न करने दें।'

पुलिस ने बताया कि, 'सभ्य समाज में आतंकी और आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। यह UAPA एक्ट 1967 की सेक्शन 2 (g) और सेक्शन 25 में बहुत पहले से लागू है। यह कार्रवाई इसी नियम के मुताबिक होगी।' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS राकेश बलवाल ने ऐसे कई घरों को चिन्हित करने का दावा किया है, जिन्होंने आतंकियों की सहायता की है। ये पहचान साल 2020-21 में हुए एनकाउंटर के बाद की गई है। डाउनटाउन, सौरा, पंथा चौक, बटमालू, नौगाम, हरवन में मौजूद एक दर्जन से ज्यादा घर ऐसे कार्यों में लिप्त रहे हैं।

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