आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को मिलेगा यह तोहफा
आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को मिलेगा यह तोहफा
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कई तरह के कानूनों और अधिकारों से वंचित जम्मू-कश्मीर में अब वह सभी नियम कानून लागू होंगे जो शेष भारत में लागू होते हैं। इसी कड़ी मे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा कानून है शिक्षा का अधिकार (आरटीई) जो इस धारा के कारण अब तक राज्य में लागू नहीं हो सका था। इस धारा के हटने के बाद ये कानून यहां भी लागू होगा।

इस कानून के मुताबिक,सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छह से चौदह साल की उम्र के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मिलेगी। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू है। संसद के दोनों सदनों से आर्टिकल 370 को हटाने से जुड़े बिल के पारित होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय जल्द ही इसे लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।

आरटीई कानून के तहत स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने सहित स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सहायता दी जाती है। बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 2009 में आरटीई के कानून को मंजूरी दी थी। जो उसी समय सभी राज्यों में लागू हो गई थी, मगर जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के प्रावधानों के चलते राज्य की विधानसभा ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में इस वाकये का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों को घेरा था।

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