Sep 10 2015 01:44 PM
श्रीनगर : एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जम्मू-कश्मीर में बीफ (गोमांस) की खरीद-फरोख्त पर बैन लगा दिया है. यही नहीं जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में पुलिस को आदेश दिया है कि इस बैन को कड़ाई से लागू किया जाए. बता दे कि बुधवार को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा गोहत्या के खिलाफ दायर पीआईएल पर सुनवाई की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीफ पर बैन लगा दिया, वहीँ प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में कहीं भी गोमांस की बिक्री नहीं हो. आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात की गई है.
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पहले से ही दुधारू पशुओं की खरीद-फरोख्त और हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है. कोर्ट ने माना कि नियमों का उल्लंघन होने से कई लोगो की भावनाओं को ठेस पहुँचती है. बता दे कि वकील परिमोक्ष सेठ ने 2014 में गोमांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.
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