लोकसभा में पास हुआ जलियावाला बाग़ संशोधन बिल, अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे समिति के सदस्य
लोकसभा में पास हुआ जलियावाला बाग़ संशोधन बिल, अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे समिति के सदस्य
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नई दिल्ली: जलियांवाला बाग स्मारक संसोधन विधेयक लोकसभा में पारित नए कानून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जलियांवाला बाग स्मारक समिति के सदस्य नहीं होंगे. केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीते सोमवार को लोकसभा में इस संबंध में बिल पेश किया था जो शुक्रवार को पास हो गया. अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जालियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक समिति का सदस्य नहीं बन सकेगा. 

इस बिल का नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन बिल है. हालांकि कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इस बिल का जमकर विरोध किया और कहा कि जलियांवाला बाग कांड के बाद स्मारक बनाने के लिए जमीन कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई थी और स्मारक बनाने का निर्णय लिया था. हालांकि, आज लोकसभा में जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक कानून 1951 में संशोधन कर दिया गया है. 1951 में कानून बनने के बाद जब पहली बार ट्रस्टी का गठन किया गया तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ताउम्र ट्रस्टी का सदस्य बना दिया गया था. 

इस कानून में जालियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक बनाने और उसकी देखरेख के लिए एक ट्रस्टी बनाने का प्रावधान किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक सदस्य के तौर पर समिति में शामिल होते थे. अब केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है. संशोधित बिल में कांग्रेस अध्यक्ष को समिति के सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने का प्रावधान हटा लिया गया है.

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