मानहानि मुकदमे में उच्च न्यालय ने केजरीवाल पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
मानहानि मुकदमे में उच्च न्यालय ने केजरीवाल पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
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नई दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वही आज सुनवाई से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि ,वह अपने और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से आपत्तिजनक सवाल नहीं करें. बता दे कल केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने उनका मुक़दमा लड़ने से इंकार कर दिया.

गौरतलब है कि उच्च न्यालय में केजरीवाल की उस बात पर भी गौर किया जिसमे उन्होंने कहा था कि उनके वकील राम जेठमलनी ने उन्हें वित्त मंत्री के खिलाफ आपक्तिजनक बयान देने को कहा था. वही जेटली की  मांग पर अदालत ने मानहानि मामले पर व्यवस्थित और उचित तरीके से बयान दर्ज कराए. और कहा कि मुख्यमंत्री को वित्त मंत्री से गरिमापूर्णा बात करना चाहिए. साथ ही अदालत ने कहा कि गरिमा बनाए रखनी होगी, क्योंकि बहस की आड़ में किसी व्यक्ति से आपत्तिजनक और अभद्र भाषा में बात ना करे.

आपको बता दे कि दिल्ली सीएम केजरीवाल सहित आप के कई नेताओ ने वित्त मंत्री अरुन जेटली पर आरोप लगाए थे कि वर्ष 2000 से 2013 के बीच डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया. वही इन आरोपों से जेटली ने इनकार करते हुए , केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का दवा किया.

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