पणजी : गोवा की एक अदालत ने मडगांव के समीप नग्न अवस्था में घूमते पाए गए जैन साधु के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। जिसमें कहा गया है कि प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश बाॅसको राॅबट्र्स ने आदेश दिए। यही नहीं दिगंबर पंथ के जैन साधु पर सार्वजनिक क्षेत्रों में अश्लीलता फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान ने विभिन्न धर्मों का पालन और उसका प्रचार - प्रसार करने की बात कही है।
यही नहीं कहा गया है कि अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना होगा। इसमें यह तय करने की बात भी कही गई है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस तरह से करें जिससे दूसरे के कामों को दिक्कत न हो। यही नहीं दिगंबर जैन पंथ के साधु प्रणाम सागर महाराज ने पणजी से 35 किलोमीटर दूर मडगांव में जुलूस के आयोजन के दौरान कांग्रेस विधायक दिगंबर कामत उनके साथ मौजूद थे।
कांग्रेस के स्थानीय विधायक दिगंबर कामत उनके साथ ही थे। सोश्यल मीडिया पर बीते समय साधु की तस्वीरें वायरल कर दी गईं। जिसके बाद जमकर विवाद हुआ। मामले को लेकर जैन समुदाय अपने संत श्री के बचाव में नज़र आया। अदालत में संतश्री की ओर से भी दलीलें दिए जाने की तैयारी की जा रही है।