पूजा हुई, भूत प्रकट हुआ और कर दिए नोट डबल, जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंचा हैरान करने वाला मामला
पूजा हुई, भूत प्रकट हुआ और कर दिए नोट डबल, जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंचा हैरान करने वाला मामला
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जबलपुर: भूत बनकर पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपित को जबलपुर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. उच्च न्यायालय के जज राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अवकाशकालीन पीठ में यह फैसला दिया गया है. यह मामला पूरे दिन हाईकोर्ट परिसर में चर्चा का केंद्र बना रहा. दरअसल, आदेगांव निवासी नरेश मसकोले ने पुलिस में शिकायत की थी कि आदेगांव के बाजार में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने उससे कहा कि वह नोट डबल करने की विधि जानता है.  जब मैं उसके साथ गया तो वह  मुझे एक वीरान जगह पर ले गया, जहां करीब एक घंटे तंत्र-मंत्र करने के बाद एक भूत प्रकट हुआ, उस व्यक्ति ने भूत को रुपए से भरा बैग दिया और भूत ने उसे नोट डबल करके बाद वापिस दे दिए और भूत गायब हो गया.

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नरेश ने बताया कि 12 जुलाई 2018 को वह  फिर एक बार, एक लाख 51 हजार रुपए साथ लेकर उसी व्यक्ति के साथ उसी वीरान स्थान पर गया. इस बार भी पूजा करने के बाद भूत प्रकट हुआ, उसने नोटों वाला बैग भूत के हाथ में दिया, लेकिन इस बार काफी इंतजार के बाद भी भूत लौट कर नहीं आया. पुलिस ने इस मामले में आदेगांव निवासी भागचंद चौकसे, गणेश गोसाई और गुट्टूलाल गोसाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी के तहत 30 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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इस पर आरोपियों की ओर से वकील जयंत नीखरा ने दलील दी कि शिकायतकर्ता नोट डबल कराना चाहता था,  इसलिए शिकायतकर्ता की भी मंशा सही नहीं थी, दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया.

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