'यह लाइसेंस है, कोई अधिकार नहीं', जान को खतरा बताकर वकील ने माँगा गन लाइसेंस तो बोला बॉम्बे HC
'यह लाइसेंस है, कोई अधिकार नहीं', जान को खतरा बताकर वकील ने माँगा गन लाइसेंस तो बोला बॉम्बे HC
Share:

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गन लाइसेंस की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले यह साबित करे कि उसकी जान को खतरा है। उल्हासनगर के रहने वाले अधिवक्ता अमृतपाल सिंह खालसा ने सबसे पहले ठाणे पुलिस आयुक्त के समक्ष याचिका दायर कर गन लाइसेंस जारी करने की मांग की थी। हालांकि, उनकी याचिका खारिज कर दी गी थी। बाद में खालसा ने अपीलीय अथॉरिटी का रुख किया, जहां महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) ने उनका आग्रह ठुकरा दिया। तत्पश्चात, उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। 

वही इस मामले पर बुधवार को उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के चलते जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की पीठ ने कहा, खतरे की आशंका के लिए हथियार नहीं दिए जा सकते। इस पर खालसा ने सिक्किम में उन पर हुए हमले का जिक्र किया। उन्होंने उन्हें मिली धमकी भरे मैसेज की ओर भी कोर्ट का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, जब मैं गुरुद्वारे से जुड़े मामले में सिक्किम गया था। उस वक़्त मुझ पर और मेरे ड्राइवर पर हमला हुआ था। 

वही इस पर जस्टिस गडकरी ने कहा, तो आप वहां मत जाइए। जाकर उस प्रदेश  सरकार से सुरक्षा लीजिए, जहां आप पर हमला हुआ था। आपको उस खतरे के अंदेशे को स्पष्ट करना होगा, जिसके आधार पर आप गन लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। यह आखिरकार एक लाइसेंस है, यह किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि खालसा ने पहली बार फरवरी 2021 में उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने उस वक़्त कहा था कि वह संवेदनशील मामलों को हैंडल करते हैं। ऐसे में आशंका है कि उन पर हमले किए जा सकते हैं। उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत जनवरी 2020 में गन लाइसेंस  के लिए आवेदन किया था। मगर उनकी याचिका को लंबित रखा गया। इस कारण उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। 

'AAP के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बधाई', विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले लग गए ये पोस्टर

राज्यसभा में पहले संबोधन में ही न्यायपालिका पर भड़के उपराष्ट्रपति, उठाया NJAC का मुद्दा

बिहार में घटी श्रद्धा हत्याकांड से भी ज्यादा दर्दनाक घटना, जिंदा महिला के कर डाले टुकड़े और फिर...

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -