क्या हरियाणा सरकार बचा रही है बलात्कारी राम रहीम को?
क्या हरियाणा सरकार बचा रही है बलात्कारी राम रहीम को?
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चंडीगढ़: डेरा सच्च सौदा के खिलाफ पंचकुला हिंसा और आगजनी के मामलों की सुनवाई कर रही अदालत ने हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (S.I.T) के आरोपों को ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने आदेश दिया है कि, देशद्रोह और आगज़नी के मामले में आरोपी 53 लोगों पर से एफआईआर हटा ली जाए, क्योंकि पुलिस के पास इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबुत नहीं है. 

हालांकि कोर्ट ने हनीप्रीत, आदित्य इंसान और दूसरे कुछ लोगों के खिलाफ देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र के मामले यथावत रखे हैं. गौरतलब है कि, 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किये जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़की थी, जिसमे 34 लोगों की मौत हो गई थी, इस हिंसा की जाँच के लिए गठित पुलिस की 8 से ज्यादा एसआईटी टीमों ने आरोपियों के नाम की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की थी. जिनके खिलाफ हिंसा और देशद्रोह का इलज़ाम लगाया गया था.

लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सवाल यह उठता है कि, 53 आरोपियों पर मुकदमा साबित करने में नाकाम रही हरियाणा पुलिस, क्या हनीप्रीत को आरोपी सिद्ध कर पाएगी? देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने से पहले हरियाणा पुलिस ने केंद्र और राज्य सरकार क्यों नहीं ली ? क्या पुलिस राम रहीम के चेलों को बचाकर, राम रहीम के द्वारा किये गए अहसानों का बदला चुका रही है? या फिर इसीलिए गृह मंत्रालय से इजाज़त नहीं ली गई ताकि केस कमजोर बन सके और राम रहीम के चेले छूट जाएं. 

आपको बता दें कि, इससे पहले भी पुलिस को मामले में ढिलाई बरतने पर अदालत द्वारा फटकार लगाई गई है,  पुलिस अधिकारियों ने डेरे से बाहर कैश और दूसरा कीमती सामान ले जाने वाले बलराज से भी पूछताछ नहीं की थी. यही नहीं डेरा की चेयरपर्सन विपासना इंसान के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया. हिंसा के मामले में आज तक गुरमीत राम रहीम को पुलिस आरोपी नहीं बना सकी. यही वजह है कि, हरियाणा सरकार और पुलिस की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं.

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