स्मृति ईरानी की मार्कशीट नहीं होगी सार्वजनिक
स्मृति ईरानी की मार्कशीट नहीं होगी सार्वजनिक
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत दी है। ईरानी के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच करने के केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीआईसी ने केंद्रीय मंत्री के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच का निर्देश दिया था। 

सीबीएसई ने हाई कोर्ट में लगाई अपनी पिटीशन में कहा था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला उसकी निजता का उल्लंघन करना है। स्मृति ईरानी पहले भी स्नातक की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं।

स्मृति ईरानी की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही याचिका ख़ारिज कर चुका है। सीआईसी के नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगाई गई एक याचिका पर भी हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है। 

बता दें कि याचिकाकर्ता अहमर खान ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी कि उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारियां दी थीं। इस केस में स्मृति ईरानी के 1996 के बीए की डिग्री पर सवाल उठाया गया था जिसे उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था।

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