आईएनएक्स मीडिया: कार्ति चिदंबरम को वापस मिलेंगे 20 करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
आईएनएक्स मीडिया: कार्ति चिदंबरम को वापस मिलेंगे 20 करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा पर जाने की शर्त के रूप में काफी भारी भरकम रकम जमा कराई थी. जिसके बाद शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्री में जमा कराए गए 20 करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी.शीर्ष अदालत ने जनवरी और मई 2019 में 10-10 करोड़ रुपये जमा कराने शर्त पर कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आने पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें यह रकम वापस लेने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कार्ति विदेश से वापस आ चुके हैं. पीठ ने इस कथन का संज्ञान लेते हुए कहा कि कार्ति इस रकम को निकाल सकते हैं क्योंकि वह पहले ही स्वदेश आ गए हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि न्यायालय ने यह शर्त उस वक्त लगाई थी जब प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति के विदेश यात्रा के आवेदन का विरोध किया था. कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज किए हैं जिनकी जांच चल रही है.

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