INX मीडिया केस: 1 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही विदेश जा सकेंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
INX मीडिया केस: 1 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही विदेश जा सकेंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया मामले में शीर्ष अदालत से राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने INX मीडिया मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है. इसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये डिपाजिट कराने होंगे. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्ति चिदंबरम 25 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के बीच विदेश जा सकते हैं, मगर इसके लिए मामले में आरोप चिदंबरम को SC रजिस्ट्री को 1 करोड़ रुपये डिपाजिट कराने होंगे. 

वहीं, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट में चिदंबरम के विदेश जाने की याचिका का यह कहकर विरोध किया कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी चिदंबरम पूछताछ के लिए समन जारी करने पर हाजिर नहीं होते हैं. इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने SG से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा. साथ ही अदालत ने कहा कि इस पहलू पर आगे विचार किया जाएगा. 

अदालत ने आगे कहा कि, ‘हलफनामा दाखिल होने के बाद उस पहलू आगे विचार किया जा सकता है. याचिका के मुताबिक, हम आवेदक को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2021 के बीच विदेश यात्रा करने की इजाजत देते हैं.’ इससे पहले भी कार्ति को अदालत से विदेश जाने की छूट मिल चुकी है. फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने चिदंबरम को राहत देते हुए विदेश यात्रा की इजाजत दी थी. उस दौरान अदालत ने निर्देश दिया था कि चिदंबरम को विदेश यात्रा की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. विदेश यात्रा के दौरान वो जहां भी ठहरें, उसके बारे में डिटेल्स देनी होगी. साथ ही कोर्ट ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2 करोड़ रुपये डिपाजिट करने का निर्देश दिया था.

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