15 अप्रैल से 5 राज्‍यों में इंट्रा स्‍टेट ई-वे बिल शुरू
15 अप्रैल से 5 राज्‍यों में इंट्रा स्‍टेट ई-वे बिल शुरू
Share:

नई दिल्लीः  राज्यों के भीतर माल के आवाजाही के लिए इंट्रा स्‍टेट ई-वे बिल की व्यवस्था 15 अप्रैल से पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी. वित्त मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपए से ज्यादा के माल के आवागमन के लिए एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया है.यह बिल 1 से 15 दिन तक मान्य होगा. बिल की वैधता उत्पाद ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी.मिसाल के तौर पर 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन का ई-बिल बनेगा, जबकि 1,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 15 दिन का ई-बिल बनेगा.

सरकार के अनुसार ई-वे बिल से माल का आवागमन आसान हो जाएगा.दरअसल ई-वे बिल एक तरह का परमिट है जो यह बताता है कि तय कीमत का माल पूरी तरह से कर चुकाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पर कानूनी तरीके से परिवहन किया जा रहा है. ख़ास बात यह है कि इस बिल का उपयोग सिर्फ एक बार ही हो सकेगा.बिल में कोई गलती होने पर कोई संशोधन नहीं हो सकेगा और पहले बिल को रद्द कर दूसरा बिल बनाना पड़ेगा.इस ई वे बिल से मालों के परिवहन से टैक्स चोरी की सम्भावना कम रहेगी.

यह भी देखें

राकेश भारती मित्तल सीआईआई के नए अध्यक्ष बने

ई-आधार के लिए नया क्यूआर कोड आरम्भ

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -