आरबीआई ने किसानों को होने वाले भूगतान में पारदर्शीता लाने के लिए उठाया यह कदम
आरबीआई ने किसानों को होने वाले भूगतान में पारदर्शीता लाने के लिए उठाया यह कदम
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नई दिल्लीः रिजर्व बैंक आफ इंडिया यानि आरबीआई ने पारदर्शीता को बढ़ावा देने के संबंध में एक बड़ा आदेश दिया है। किसानों की अक्सर शिकायत रहती है कि उनको बैंकों से ब्याज सब्सिडी की रकम हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बड़ा कदम उठाते हुए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पर ब्याज सब्सिडी का भुगतान बैंकों को करने के बजाय सीधे किसानों के खाते करने का आदेश दिया है। आरबीआई के इस समूह का कहना है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जगह धनराशि लक्षित लाभार्थियों को व्यक्तिगत या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से डीबीटी के जरिये ट्रांसफर करनी चाहिए।

लाभार्थियों में सीमांत और छोटे किसानों, बटाईदार, पट्टेदार और भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं। समूह ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंपी है। फिलहाल सरकार शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पर ब्याज दर में छूट के तौर पर बैंकों को आरबीआइ और नाबार्ड के माध्यम से ब्याज सब्सिडी का भुगतान करती है। इसके लिए सरकार हर साल अपने बजट में बाकायदा प्रावधान करती है। ऐसे में नई व्यवस्था होने पर ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। इससे कृषि ऋण की मौजूदा व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। सरकार ने 2006-07 में शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू की थी। सरकार की कोशिश कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।

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