इस प्रदेश में इन प्लॉट धारकों का होगा ब्याज माफ़
इस प्रदेश में इन प्लॉट धारकों का होगा ब्याज माफ़
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नई दिल्ली : कई मामले पर शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल व अधिकारियों के साथ ऑल हरियाणा सेक्टर इनहांसमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर देर तक चली इस बैठक में कई मामलो पर सहमति बनी इनहांसमेंट को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद नोटिस देने में हुई देरी की वजह से बढ़ा ब्याज माफ किया जाएगा। कई प्लॉटधारक ऐसे हैं, जिनकी इनहांसमेंट की मूल राशि से ज्यादा ब्याज हो गया है। समिति अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में भाजपा का बहिष्कार वापस ले लिया गया है।

इन प्रमुख मांगो पर भी बनी सहमति  
काॅमनलैंड को लेकर गठित तीन रिटायर्ड जजों की कमेटी का फैसला मान्य होगा, लेकिन रि-कैलकुलेशन प्रकिया नहीं रोकी जाएगी। 10 दिसंबर से रि-कैलकुलेशन शुरू होगी। जजों की कमेटी के निर्णय के बाद काॅमनलैड की जमीन के मापदंड में इनहांसमेंट कम होती है तो इसे कम किया जाएगा। वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन प्लाॅटधारकों की जमीन एक्वायर करने के बाद खाली पड़ी है, उसकी पूरी इनहांसमेंट सरकार वहन करेगी।

साथ ही जिन सेक्टरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्लाॅट दे दिए हैं, उनकी 100 रु. प्रति वर्गगज तक की इनहांसमेंट है तो सरकार वहन करेगी। ज्यादा पर कॉमन हो जाएगी। सेक्टर कटने से पहले की इनहांसमेंट वाले सेक्टरों की प्राइज फिक्सेशन दोबारा होगी व अलाॅटमेंट से पहले की इनहांसमेंट की केवल कोर्ट के आदेश की मूल राशि प्लाॅटधारकों से ली जाएगी। उस पर सभी प्रकार के चार्ज व पूर्ण ब्याज माफ होगा।

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