हिट एंड रन केस के मामले में उद्योगपति उत्सव भसीन को 2 वर्ष की सजा
हिट एंड रन केस के मामले में उद्योगपति उत्सव भसीन को 2 वर्ष की सजा
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नई दिल्ली। उद्योगपति के पुत्र उत्सव भसीन को हिट एंड रन केस में 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले के दोषी को 12 लाख रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया। जुर्माने की राशि में से करीब 10 लाख रूपए मृतक के परिजन को और 2 लाख रूपए दुर्घटना में घायल टेलिविजन पत्रकार को प्रदान किए जाने का निर्णय न्यायालय ने दिया। यह मामला 11 सितंबर 2008 को सामने आया था। दरअसल बीएमडब्ल्यू कार से दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाई ओवर पर दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी गई।

उक्त दुर्घटना में अनुज सिंह चौहान मारा गया था इसके साथ एक अन्य व्यक्ति मौजूद था जो कि टीवी पत्रकार था वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उत्सव भसीन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। भसीन वहां से फरार होने के प्रयास में था। इस मामले में मृतक के भाई क्षितिज चौहान द्वारा कहा गया कि वे उच्च न्यायालय से अपील करेंगे और कहेंगे कि दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने कहा कि गाय को मारने के लिए करीब 5 वर्ष से 14 वर्ष तक विभिन्न राज्यों में सजा सुनाई जाती है। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजीव कुमार द्वारा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई थी। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर आश्चर्य जाहिर किया गया।

न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। न्यायालय ने इस आदेश की काॅपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी। उन्होंने आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत अनुचित सजा के मसले पर विचार किया जाए।

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