इंदौर: 'निर्वस्त्र होकर मुझे कॉल करो', धर्मांतरण न करने पर धमकी दे रहा फरदिल फारुकी
इंदौर: 'निर्वस्त्र होकर मुझे कॉल करो', धर्मांतरण न करने पर धमकी दे रहा फरदिल फारुकी
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इंदौर: शहर से पॉश इलाके (स्कीम-78) में लव जिहाद हुआ है। मिली जानकारी के तहत यहाँ लसूड़िया थाना पुलिस ने 18 साल की छात्रा की शिकायत पर फरदिल फारुकी के खिलाफ छेड़छाड़, आइटी एक्ट और लव जिहाद के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के तहत फारुकी पर आरोप है कि उसने भाई बनकर नजदीकी बढ़ाई और उसके बाद एक कैफे में आपत्तिजन फोटो खींच लिए। बताया जा रहा है उसने छात्रा की मां का वॉट्सएप भी हैक कर लिया और उसके बाद निजी जानकारी भी निकाल ली। वहीँ उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल कर छात्रा को ब्लैकमेल किया और धर्मांतरण का दबाव बनाया।

इस मामले के बारे में टीआइ इंद्रमणि पटेल का कहना है धार रोड़ (टिंबर मार्केट के सामने) रहने वाला फरदिल पुत्र सोहराब फारुकी वर्ष 2017 में आठवीं कक्षा में विजय नगर स्थित नामी स्कूल में साथ में पढ़ता था। आगे उन्होंने बताया फरदिल ने भाई बनकर बातचीत शुरू कर दी। उसने नौवीं के बाद स्कूल छोड़ दिया लेकिन मोबाइल व फेसबुक पर बातचीत जारी रखी। इसी बीच फरदिल ने छात्रा की मां के वॉट्सएप के लॉगइन व ओटीपी लेकर नंबर चैंज कर लिए और वॉट्सएप अकाउंट हैक कर लिया। वहीँ जून 2020 में छात्रा के पिता ने रिपोर्ट लिखाने की धमकी दी तो फरदिल ने माफी मांगी और चाचा अमजद फारुकी को लेकर आ गया।

उसके बाद इसी साल जनवरी के महीने में फरदिल ने एक दोस्त के माध्यम से दोस्ती के लिए कहा और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर लॉगइन की डिटेल्स शेयर कर दी। इस मामले में छात्रा ने पुलिस को बताया कि जुलाई में जन्मदिन के मौके पर फरदिल ने स्कीम-78 स्थित एक कैफे में मिलने बुलाया और अश्लील फोटो व वीडियो खुद के मोबाइल में बना लिए। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद फरदिल ने कहा 'तुम धर्मांतरण कर मुझसे शादी कर लो। वरना मैं तुम्हारे फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दूंगा।'

इस पर छात्रा ने मना कर दिया तो आरोपी ने इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर दिए। उसके बाद उसने छात्रा के दोस्तों को भी फोटो व वीडियो बताकर छात्रा को बदनाम करना शुरु कर दिया। यह सब होने के बाद 15 अगस्त को फरदिल ने कॉल किया और कहा मुझे निर्वस्त्र होकर वीडियो कॉल करों। इस पर छात्रा ने फिर मना किया तो उसने कहा 'मेरे पास कुछ ओर भी फोटो है। 21 अगस्त को मुझसे मिलो वरना सारे फोटो इंटरनेट मीडिया पर डाल दूंगा।' अब इस मामले में पुलिस ने आरोपित पर धारा 354, 3549(घ) और 3/5 ( मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021) व 67-ए (आइटी एक्ट) के तहत केस दर्ज किया है।

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