इंदौर की चोइथराम मंडी नए नियमों के साथ हुई शुरू
इंदौर की चोइथराम मंडी नए नियमों के साथ हुई शुरू
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इंदौर: लॉकडाउन के चौथे चरण में शहर में जारी कर्फ्यू के बीच जिला प्रशासन ने विभिन्न वर्गों के लिए कुछ और छूट दे दी है. इनमें शासकीय और अर्द्ध शासकीय दफ्तर 50 फीसदी तक स्टाफ के साथ खोले जाएंगे. देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी (चोइथराम) मंडी में किसानों के आलू-प्याज और लहसुन की खरीदी-बिक्री की अनुमति दे दी गई है. इसी तरह ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों को खाने की होम डिलिवरी की छूट भी दी गई है.

दरअसल, लॉकडाउन के वजह से जिले में किसानों के आलू, प्याज और लहसुन खराब होने की आशंका के वजह से जिला प्रशासन ने चोइथराम मंडी में इनकी खरीदी-बिक्री की अनुमति दे दी है. इस संबंध में कलेक्टर ने सशर्त अनुमति जारी की है. आदेश के तहत किसान सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अपने घर से ही प्याज, आलू और लहसुन बोरियों में पैक करके मंडी लाएंगे. मंडी प्रांगण में लाइसेंसधारी थोक व्यापारी या आढ़तिया व्यापारी ही नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. मंडी में शासकीय नीलामी प्रतिबंधित रहेगी. फल और सब्जी व्यापारी थोक, आढ़तिया, हम्माल और लोडर का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

बता दें की खेरची और बिना लाइसेंसी व्यापारी को मंडी में आने की अनुमति नहीं रहेगी. उपभोक्ता व खेरची व्यापार पर रोक रहेगी. इनमें से कोई व्यक्ति मंडी में घूमता पाया गया तो पुलिस उसपर कार्रवाई करेगी. किसानों को उनकी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, उपज के आधार पर मंडी तक आने की अनुमति रहेगी. निगरानी के लिए मंडी सचिव मानसिंह मुनिया और मंडी प्रभारी पर्वतसिंह सिसोदिया को नियुक्त किया गया है. वाहनों का प्रवेश बुकिंग के आधार पर ही होगा. एक किसान के साथ एक वाहन चालक ही रहेगा. मंडी में अनावश्यक खाली वाहन खड़े नहीं रहेंगे.

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